सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। तीन जजों की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ ने 18 जून को सुनवाई के दौरान रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने हालांकि स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पुरी में रथ यात्रा को लेकर ही सुनवाई करेगा, ओडिशा में अन्य जगहों की रथ यात्राओं को लेकर नहीं।
इससे पहले आज केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में पुरी रथ यात्रा मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि लोगों की भागीदारी के बिना इसके आयोजन की अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के उच्चतम न्यायालय के मत का समर्थन किया।