सीस्मिक जोन चार में आने वाली राजधानी में लगातार भूकंप के झटकों को देखते हुए अब सभी भवनों का संरचनात्मक और ऑडिट किया जाएगा। इसमें निजी और सरकारी दोनों ही संपत्तियां शामिल हैं। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी वेबसाइट पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आदेश भी जारी किया है।

दरअसल, राजधानी में भवनों के संरचनात्मक ढांचे की मजबूती को परखने के लिए हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले सभी सिविक एजेंसियों को संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था। इसको देखते हुए डीडीए ने 21 मार्च 2001 तक बनी हुई सभी सरकारी व गैर सरकारी भवनों के लिए संरचनात्मक ऑडिट को जरूरी बताया है। इस संबंध में संपत्ति मालिकों को अपने भवनों का संरचनात्मक ऑडिट करा छह महीने के भीतर रिपोर्ट को डीडीए में जमा कराना होगा। यदि संपत्ति मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो डीडीए द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाई भी की जाएगी।