उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ सोमवार को 18 जून को दिए अपने आदेश में संशोधन करने की मांग वाली चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष वार्षिक रथ यात्रा मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए रथ यात्र को सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित ही किया जा सकता है।

इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ओडिशा के पुरी और अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
ओडिशा में सालाना होने वाली प्रतिष्ठित और चर्चित रथ यात्रा के आयोजन को लेकर काफी समय से संशय की स्थिति बनी हुई थी। इसे लेकर मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के बगैर इसके आयोजन का सुझाव दिया था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था।