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नई दिल्ली

कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने को लेकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी राज्य सरकारें जहां कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरकरार रखे हुए हैं, वहीं दिल्ली को लगातार अनलॉक किया जा रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि क्या वह मामलों के दोगुने होने का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताए कि उसने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले दो हफ्तों में क्या कदम उठाए। मामले में अगली सुनाई 18 नवंबर को होगी।

दिल्ली में कोरोना को बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा, ‘दिल्ली में आंकड़े प्रति दिन 8000 से ऊपर हैं। क्या हम आंकड़ों के डबल होने का इंतजार कर रहे हैं?’ कोर्ट ने दिल्ली को अनलॉक किए जाने पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया? स्कूलों को खोला जा रहा है। तहबाजारी और साप्ताहिक बाजार अपने पुराने रूप में लौट आए हैं। दिल्ली सरकार बताए कि हमें इस याचिका का दायरा टेस्ट से आगे बढ़ाते हुए किट की उपलब्धता या अन्य मुद्दों तक क्यों नहीं लेकर जानी चाहिए?’

दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में हाई कोर्ट के सामने कहा कि कई जगह ऐसी है जहां कोरोना के मामले कम हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इसमें शामिल है। हालांकि नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। कोर्ट दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आया। कोर्ट ने कहा, ‘हम सभी मौजूदा स्थिति से वाकिफ हैं। हममें से कोई नहीं जानता कि क्या होगा। दिल्ली सरकार ने क्यों अपने सारे पंख खोल दिए हैं जबकि दूसरे राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए बंदी पर काम हो रहा है।’

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बावजूद इसके न उन्हें बेड मिला और न कोई अस्पताल। आखिरकार एक दोस्त की मदद से एक नर्सिंग होम में दाखिला मिला। पर यहां एक ऑक्सीजन मीटर के अलावा कोई मदद नहीं है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताते हुए कहा कि त्योहारों के मौसम में बाजारों में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटती नजर आ रही है, जो संक्रमण को और बढ़ाएगी। दिल्ली सरकार यदि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अपने नीति को लेकर गंभीर है तो उसे पब्लिक प्लेस पर मास्क के इस्तेमाल और भीड़ जमा होने से रोकना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताए कि उसने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले दो हफ्तों में क्या कदम उठाए।