आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़ा विवाद, मौलाना ने जारी किया फतवा; बोले— 'गैर-मुस्लिम से निकाह शरिया के खिलाफ'

आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़ा विवाद, मौलाना ने जारी किया फतवा; बोले— 'गैर-मुस्लिम से निकाह शरिया के खिलाफ'

मुंबई। बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) अपनी तीसरी शादी को लेकर इन दिनों लगातार सुर्खियों और विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में 5 जुलाई 2026 को विदेशी मूल की गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ गुपचुप तरीके से की गई उनकी रजिस्टर मैरिज पर अब धार्मिक और सामाजिक मोर्चे से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। पहले जहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने इस शादी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान की इस शादी के खिलाफ अब एक औपचारिक फतवा (Fatwa) जारी कर दिया गया है।

'गैर-मुस्लिम महिला से निकाह जायज नहीं' — मौलाना का फतवा

मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट के अंतर्धार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) को लेकर यह फतवा जारी किया है। सोशल मीडिया पर मौलाना का एक वीडियो बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है।

मौलाना इब्राहिम हुसैन ने फतवे के पीछे शरिया और इस्लामिक कानूनों का हवाला देते हुए निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं:

  • शरिया के खिलाफ: मौलाना के अनुसार, शरिया कानून के तहत यह विवाह पूरी तरह नाजायज है। एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक निकाह नहीं कर सकता, जब तक कि वह महिला स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले।

  • पाप और जवाबदेही: उन्होंने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा, "ईमान वालों (मुस्लिमों) के लिए किसी गैर-मुस्लिम से सीधे शादी करना शरिया में सही नहीं माना गया है। जो लोग इसे नियमों के खिलाफ नहीं मानते, उन्हें अल्लाह के सामने अपनी जवाबदेही तय करनी होगी।"

  • बार-बार शादी पर भी उठाए सवाल: मौलाना ने आमिर खान का नाम सीधे तौर पर लेते हुए उनके बार-बार शादी करने और तलाक देने के पैटर्न पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वैवाहिक जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, उसे बार-बार विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए।

1986 से 2026 तक: आमिर खान का वैवाहिक सफरनामा

आमिर खान की इस तीसरी शादी और उनके पिछले पारिवारिक रिश्तों का पूरा ब्योरा नीचे दी गई तालिका में व्यवस्थित है:

विवाह क्रम (Marriage Timeline) पत्नी का नाम (Wife) विवाह वर्ष व स्थिति बच्चे (Children)
पहली शादी रीना दत्ता साल 1986 में प्रेम विवाह; दिसंबर 2002 में तलाक (16 साल का साथ)। जुनैद खान और आइरा खान।
दूसरी शादी किरण राव साल 2005 में विवाह; साल 2021 में आपसी सहमति से तलाक। आज़ाद राव खान।
तीसरी शादी गौरी स्प्रैट 5 जुलाई 2026 को स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत रजिस्टर मैरिज। ---

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ विवाह, पूर्व पत्नियां भी थीं मौजूद

धार्मिक संगठनों और मौलानाओं द्वारा उठाए जा रहे इन तमाम सवालों के बीच कानूनी जानकारों का कहना है कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने भारतीय संविधान के 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज की है, जिस पर देश का कोई भी धार्मिक कानून लागू नहीं होता है।

इस बेहद निजी पारिवारिक समारोह में आमिर खान की मां, बहनें, करीबी दोस्त और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी दोनों पूर्व पत्नियां (रीना दत्ता और किरण राव) भी नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए शामिल हुई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर और गौरी जल्द ही अपने नए फैमिली हाउस में शिफ्ट होने वाले हैं, जहां उनकी मां और बहनें भी उनके साथ रहेंगी। इस पूरे विवाद और फतवे को लेकर फिलहाल आमिर खान या उनकी पीआर (PR) टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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